प्रयागराज
नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का मामला।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में दखल देने से इंकार किया।अदालत ने कहा, दूसरों के मूल अधिकारों के खिलाफ किसी को नहीं है प्रदर्शन का अधिकार ट्रैफिक बाधित करना और एम्बुलेंस जैसी सेवाओं को रोकना व धारा 144 का उल्लंघन करने का नहीं है अधिकार कोर्ट ने कहा अगर मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं है कार्रवाई तो दखल देने का नहीं है औचित्य लखनऊ के वकील रजत गंगवार की पीआईएल को हाईकोर्ट ने किया खारिज अर्जी में दोषियों से नुकसान की वसूली को भी दी गई थी चुनौती जस्टिस सुधीरअग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई मामले की सुनवाई।